उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा साधारण बिंदुओं के निस्तारण के लिए सरकार के सचिव, जिलाधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, आदि को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होकर अपना शपथ पत्र अथवा स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश देना एक आम बात हो गई है। ऐसे आदेशों से प्रशासनिक कार्य काफी हद तक प्रभावित होते हैं इसलिए उच्चतम न्यायालय ने सिविलअपील उ0 प्र0 सरकार बनाम डा0 मनोज कुमार शर्मा में दिनांक 9 जुलाई 2021 को आदेश पारित करते हुए ऐसे आदेशों को पारित करने से बचने की सलाह दी है।